JEE Main 2023 Exam: बॉम्बे उच्च न्यायालय जेईई मेन 2023 में 75% मानदंड / टॉप 20 पर्सेंटाइल मानदंड के संबंध में याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका पर पहले 23 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई को आगे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया था। याचिका की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने करेंगे। जेईई मेन 2023 के इच्छुक छात्र विशेष रूप से ड्रॉपर छात्रों को जेईई मेन 2023, 75% मानदंड पर बॉम्बे HC के फैसले का बेसब्री से इंतजार है।
Bombay HC Hearing on JEE Main 2023 75% Criteria: केस डिटेल्स
बॉम्बे हाईकोर्ट में जेईई मेन 2023, 75% क्राइटेरिया पर सुनवाई से संबंधित मामला डिटेल्स यहां दिया गया है -याचिका का प्रकार | जनहित याचिका (पीआईएल) |
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केस नंबर | 58/2023 |
द्वारा दायर याचिका | अनुभा श्रीवास्तव सहाय |
प्रतिवादी | राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और एएनआर |
सुनवाई का समय | 10:30 पूर्वाह्न के बाद |
क्रमिक संख्या | 46 |
माननीय न्याय | न्यायमूर्ति संदीप वी मार्ने |
जेईई मेन 2023 में 75% मानदंड में ढील देने की मांग ड्रॉपर छात्रों की ओर से आ रही है, जो 2022 और 2021 में जेईई मेन के लिए उपस्थित नहीं हुए, लेकिन क्लास 12 पूरा कर लिया है। कुछ छात्रों ने क्लास 12 में 75% स्कोर नहीं किया, और उसी वर्ष, जेईई के लिए 75% मानदंड में छूट दी गई थी। इसलिए, ड्रॉपर छात्र शीर्ष अदालत से न्याय चाहते हैं क्योंकि एनटीए ने उन्हें पहले से सूचित नहीं किया था कि वे 2023 में एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे यदि उनके पास क्लास 12 में 75% नहीं है।
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(सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के साथ इस खबर को अपडेट किया जाएगा)