नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025 (NEET Reservation Policy 2025 in Hindi): सभी वर्गों के लिए कितना है आरक्षण कोटा

Munna Kumar

Updated On: November 05, 2024 02:48 PM

नीट 2025 के लिए आरक्षण कोटा प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने से पहले नीट आरक्षण नीति 2025 (NEET Reservation Policy 2025) को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। यहां इस लेख में आरक्षण कोटा को डिटेल में बताया गया है।

नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025 (NEET Reservation Policy 2025 in Hindi)

नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025 (NEET Reservation Policy 2025 in Hindi): नीट 2025 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अखिल भारतीय योजना (All India scheme) के तहत राजकीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए आरक्षण मानदंड राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जारी सूचना विवरणिका में उल्लिखित हैं। मानदंड भारत सरकार (GOI) के आरक्षण दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं और इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्तियों (PwD), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। ।

इच्छुक मेडिकल छात्र जो इन आरक्षित सीटों का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नीट 2025 प्रवेश के लिए पंजीकरण करते समय अपने नीट-यूजी आरक्षण मानदंड के लिए अप्लाई करना होता है। राज्य कोटा के उम्मीदवारों को प्रत्येक राज्य में 85% सीटें आरक्षित हैं, और उनके नीट आरक्षण मानदंड 2025 (NEET reservation criteria 2025) राज्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। नीट अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है, जिसमें नीट रिजल्ट 2025 (NEET result 2025) के आधार पर भारत भर के मेडिकल-डेंटल कॉलेजों में प्रवेश होगा।

कुल मिलाकर, 100,388 एमबीबीएस और 27,868 बीडीएस सीटें, 52,720 आयुष सीटें और 603 बीवीएससी और एएच सीटों को नीट रिजल्ट 2025 के बेसिस पर भरा जायेगा। नीट आरक्षण मानदंड के बारे में अधिक जानने के लिए उम्मीदवार इस लेख को देख सकते हैं।

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नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025: अखिल भारतीय कोटा (NEET Reservation Policy 2025: All India Quota)

लाखों मेडिकल उम्मीदवार हर साल नीट के लिए आवेदन करते हैं। एमबीबीएस एडमिशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजों से इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उम्मीदवारों को अनुमति देने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) ने आरक्षित सीटों की संख्या को परिभाषित करते हुए विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक कॉलेज में नीट आरक्षण नीति पेश की है।

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नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025 (NEET Reservation Policy 2025) एआईक्यू, स्टेट कोटा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों को आवंटित सीटों के आरक्षित प्रतिशत पर प्रकाश डालती है। NTA के अनुसार, प्रत्येक राज्य के सभी MBBS/BDS कॉलेजों में कुल सीटों में से 15% सीटें अखिल भारतीय कोटा (AIQ) सीटों के लिए आरक्षित होंगी।

आरक्षण कोटा

आवंटित सीटों का प्रतिशत

अखिल भारतीय कोटा

15%

नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025: स्टेट कोटा (NEET 2025 Reservation Policy: State Quota)

राज्य कोटा के तहत, छात्रों को संबंधित राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 85% मेडिकल सीटों की पेशकश की जाएगी। यहां, छात्र, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, राज्य कोटे के तहत एडमिशन लेने का प्रयास कर सकेंगे।

इससे पहले 2019 में एनटीए ने आवेदकों की शंकाओं को दूर करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी कि क्या वे दोनों कोटा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, सभी उम्मीदवार अखिल भारतीय कोटा के लिए पात्र हैं, भले ही उन्होंने किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना हो। इसलिए सभी उम्मीदवार ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के तहत भी एडमिशन ले सकेंगे। जो छात्र अखिल भारतीय कोटा के तहत एक सीट सुरक्षित करने में सक्षम नहीं हैं, वे राज्य कोटे के तहत मेडिकल सीटों में से एक के लिए पात्र होंगे।

आरक्षण कोटा

आवंटित सीटों का प्रतिशत

स्टेट कोटा

85%

राज्य कोटे की सीटों के लिए नीट आरक्षण नीति 2025 (NEET 2025 Reservation Policy) के दिशानिर्देश प्रचलित आरक्षण नीतियों के आधार पर राज्य परामर्श प्राधिकारियों द्वारा सेट है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों की अपनी आरक्षण नीतियां हैं और इसलिए, वे अलग-अलग हैं।
इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के सरकारी और डेंटल कॉलेजों दोनों की एडमिशन प्रक्रिया संबंधित राज्य परामर्श अधिकारियों द्वारा शासित होती है। इस प्रकार, उल्लिखित कुछ नीतियां नीट रिजर्वेशन पॉलिसी 2025 के अनुरूप हो भी सकती हैं और नहीं भी।

नीट आरक्षण नीति 2025: आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन (EWS) (NEET Reservation Policy 2025: Economically Weaker Section (EWS))

वर्ष 2019 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नीट-यूजी प्रवेश में ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरुआत की। इसके तहत, एनटीए यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल सीटों में से 10% आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों। नीट 2025 आरक्षण में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए विशिष्ट मानदंड के डिटेल्स नीचे सूचीबद्ध हैं। यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी भी बिंदु के अनुपालन में नहीं पाया जाता है, तो वह इस आरक्षण नीति का उपयोग करने के योग्य नहीं होगा:

  • परिवार की वार्षिक आय ₹8,00,000 से अधिक न हो।
  • 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि के मालिक हों।
  • 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक के आवासीय फ्लैट के मालिक हों।
  • अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड के मालिक हों।
  • अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड के मालिक हों।

आरक्षण कोटा

आवंटित सीटों का प्रतिशत

आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन

10%

नीचे दी गई सूची नीट 2025 EWS आरक्षण में भाग लेने वाले संस्थानों को प्रदर्शित करती है:

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान

2. राष्ट्रीय संस्थान

3. राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज

नीट विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति 2025 (NEET Reservation Policy 2025 for Different Categories)

नीट आरक्षण नीति 2025 का प्राथमिक उद्देश्य नीट 2025 के लिए उपस्थित होने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को एक ईमानदार अवसर प्रदान करना है, जो अन्यथा विभिन्न कारणों से देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। इसलिए, उपर्युक्त श्रेणियों के अलावा, एनटीए ने नीट 2025 अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति के साथ-साथ विशिष्ट एडमिशन मानदंड और आवेदन शुल्क पेश किया। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें:

आरक्षण कोटा

आवंटित सीटों का प्रतिशत

अनुसूचित जाति (एससी)

15%

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

7.5%

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी-एनसीएल)

27%


यह भी पढ़ें:- गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में नीट 2025 एमबीबीएस सीटों की जांच करें

नीट पीडब्ल्यूडी आरक्षण नीति 2025 (NEET PwD Reservation Policy 2025)

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक आरक्षण नीति तैयार की है जो उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होती है जो श्रेणी के अंतर्गत आने के पात्र हैं। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या के संबंध में 5% आरक्षण की पेशकश की जाएगी। हालांकि, कोटा के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने और एनटीए द्वारा निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा जाएगा।

पीडब्ल्यूडी आरक्षण कोटा के लिए एनटीए द्वारा निर्दिष्ट नियम यहां दिए गए हैं:

  • यदि विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% या अधिक है तो उम्मीदवार कोटा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

  • उम्मीदवारों के पास 'विकलांगता का प्रमाण पत्र' होना चाहिए, जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।

  • विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत शामिल व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार 'निर्दिष्ट विकलांगता' की डिग्री का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

  • 5% पीडब्ल्यूडी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए नीट पीडब्ल्यूडी आरक्षण के लिए एनटीए द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार 12 नामित केंद्रों में से एक में 'विकलांगता का प्रमाण पत्र' बनाया जाना चाहिए।

नोट:

सभी उम्मीदवार जो पीडब्ल्यूडी आरक्षण कोटा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में अपनी जांच करानी चाहिए। संबंधित सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, या जिला अस्पताल विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के तहत अध्याय VII के संदर्भ में एक विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। विकलांगता प्रमाण पत्र उम्मीदवार को किसी भी तरह से एडमिशन लेने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत चिकित्सा कोर्स प्रमाण पत्र का उपयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जाएगा कि उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत आवेदन करने के योग्य है या नहीं।

इसके अलावा, एक बार उम्मीदवारों को नीट-यूजी एडमिशन प्रक्रियाओं के लिए PwD श्रेणी के तहत चुने जाने के बाद, उन्हें विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड द्वारा जारी डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 (14 मई 2019 को संशोधित) पर विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उम्मीदवार का मूल्यांकन किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को उन नियमों को पढ़ना चाहिए जिन्हें डिटेल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परिभाषित किया गया है। कोर्स में सफलतापूर्वक प्रवेश लेने के लिए उन्हें नियमों का पालन करना होगा।

नीट आवेदन शुल्क के लिए आरक्षण 2025 (NEET Reservation for Application Fee 2025)

केंद्र के नियमों और विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए आरक्षण और छूट प्रदान की है। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए आरक्षण नीति के अनुसार, विभिन्न आरक्षण श्रेणियों के उम्मीदवारों को रियायती आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। यहां एनटीए के अनुसार रियायती आवेदन शुल्क है।

वर्ग

आवेदन शुल्क

सामान्य

₹1,500

जनरल-ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल

₹1,400

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर

₹800

आरक्षण श्रेणी के बावजूद सभी उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया भरते समय नीट-यूजी 2025 के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की पुष्टि करेगा।

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उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि वे एनटीए द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण कोटे का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भारत में पेश किए जाने वाले एमबीबीएस और बीडीएस और अन्य मेडिकल जैसे कोर्सेस के लिए एडमिशन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ और प्रमाणपत्र पेश करें।

उम्मीदवारों को आरक्षण सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे एनटीए द्वारा उल्लिखित मानदंडों के अनुसार योग्य पाए जाएंगे। नीट संचालन निकाय ने विभिन्न प्रमाणपत्रों और आवेदनों के लिए आवश्यक प्रारूप प्रदान किए हैं, जो इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा जमा किए जाने हैं। यदि वे प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रकार की सब्सिडी या आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें प्रारूप का संदर्भ लेना चाहिए।

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FAQs

मुझे विकलांगता प्रमाणपत्र कहां से मिल सकता है?

पीडब्ल्यूडी आरक्षण कोटा का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में अपनी जांच करानी होगी और उक्त अस्पताल/कॉलेज विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के तहत अध्याय VII के संदर्भ में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करेगा। .

नीट पीडब्ल्यूडी आरक्षण के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

उम्मीदवारों के पास 40% या उससे अधिक की विकलांगता की न्यूनतम डिग्री होनी चाहिए और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम 2017 के अनुसार 12 नामित केंद्रों में से एक में बनाया गया 'विकलांगता का प्रमाण पत्र' होना चाहिए और विकलांगता की डिग्री के अनुसार निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

किस कोटे के तहत मेडिकल सीट का आवंटन सबसे पहले होगा? अखिल भारतीय या राज्य कोटा?

नीट 2025 काउंसलिंग सत्र के अनुसार मेडिकल सीटों का आवंटन सर्वप्रथम अखिल भारतीय कोटा के लिए किया जाएगा, जिसके बाद जो लोग अपने च्वॉइस के कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।

अखिल भारतीय कोटा के तहत शेष खाली सीटों का क्या होगा?

नीट अखिल भारतीय कोटा के तहत शेष रिक्त सीटों को राज्य कोटा के तहत मेडिकल सीटों में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

अगर मैं अखिल भारतीय कोटा के तहत सीट हासिल करने में असफल रहा, तो क्या मुझे अब भी मेडिकल सीट मिल सकती है?

हां, भले ही आप अखिल भारतीय कोटा के तहत एक सीट सुरक्षित करने में विफल रहे हों, फिर भी आप राज्य कोटे के तहत मेडिकल सीटों में से एक के लिए पात्र होंगे।

विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित कोटा का प्रतिशत क्या है?

विभिन्न श्रेणियों के लिए आवंटित कोटा हैं: सामान्य- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - 10%; अनुसूचित जाति - 15%; अनुसूचित जनजाति - 7.5%; अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) - 27%; पीडब्ल्यूडी - 5%।

अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा के लिए आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है?

प्रत्येक राज्य में कुल सीटों का 15% अखिल भारतीय कोटा के लिए आवंटित किया जाता है, जबकि शेष 85% सीटें राज्य कोटा के लिए आवंटित की जाती हैं।

मैं नीट 2025 के लिए आरक्षण कोटा कैसे प्राप्त करूं?

उम्मीदवारों को पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परिभाषित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होंगे और केवल वही जो एजेंसी द्वारा उल्लिखित मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाएंगे, उन्हें आरक्षण कोटा सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

नीट काउंसलिंग 2025 में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है?

सामान्य और ओबीसी/एसटी/एससी उम्मीदवारों के लिए नीट 2025 काउंसलिंग फीस क्रमशः 1,000 रुपये और 500 रुपये हो सकता है।

क्या मैं नीट 2025 आरक्षण नीति के तहत अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा दोनों के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, अखिल भारतीय कोटा और राज्य कोटा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2019 में, NTA ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि सभी उम्मीदवार (जम्मू और कश्मीर के मूल निवासियों को छोड़कर) अखिल भारतीय कोटा के लिए पात्र हैं, भले ही उन्होंने किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना हो।

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